Patna: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस बार बिहार में विधानसभा के आम चुनाव को नए EVM से कराने का फरमान जारी किया है। इस नए EVM का नाम एम-3 (मॉडल 3) है। इसके लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।
बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को इस नए ईवीएम से ही चुनाव कार्य किये जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने इसके पूर्व सभी जिलाधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग (Video Confrencing) के दौरान भी पुराने EVM की जगह नए ईवीएम की जानकारी दी थी और इसे दूसरे राज्यों से मांगने का निर्देश दिया था।
इन तीन राज्यों से मंगाए जाएंगे नए EVM
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, बिहार में तीन राज्यों- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से नए EVM मंगाए जाएंगे। इन राज्यों में आम चुनाव नए ईवीएम द्वारा ही कराये गए थे। उन्होंने बताया कि नए एम-3 ईवीएम पूर्व के मॉडल 2 ईवीएम से थोड़ा एडवांस है। यह तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की दृष्टि से प्रयोग में लाया जा रहा है।
इससे पहले इस EVM का होता था इस्तेमाल
बता दें, बिहार में पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव ईवीएम मॉडल 2 से कराए गए थे। इसका सॉफ्टवेयर पुराना हो चुका है। इसमें तकनीकी गड़बड़ी होने के बाद इसे ठीक करने में काफी मुश्किल होती थी। तकनीकी खराबी को जांच के बाद ही दुरुस्त किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त मॉडल 2 EVM में बैलेट यूनिट (Ballet Unit) भी कम संख्या में जोड़े जा सकते थे।
इस EVM में हैं कई खासियत
BEL द्वारा बनाई गई नई किस्म की एम -3 ईवीएम (M-3 EVM) में टेंपर डिटेक्टन का फीचर है। यदि इससे कोई छेड़छाड़ करता है तो यह अपने आप काम करना बंद कर देती है। इसके अलावा यह मशीन कुछ खराबी आए तो स्वयं दुरस्त कर लेती है। यानी यदि साफ्टवेयर में कोई फाल्ट है तो यह उसे पकड़ लेगी। यह इसके डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा। इस मशीन के कंट्रोल यूनिट और बैलट यूनिट आपस में संवाद करने में सक्षम है। यदि बाहर से कोई कंट्रोल यूनिट या बैलट यूनिट लगाई जाएगी तो इसके डिजिटल सिग्नेचर (Digital Signature) मैच नहीं होंगे और सिस्टम काम करना बंद कर देगा। एम-3 ईवीएम में 24 बैलट यूनिटें (एक बैलट यूनिट में 16 उम्मीदवार) जोड़ी जा सकती हैं। इससे पूर्व टाइप 2 ईवीएम में सिर्फ 64 उम्मीदवारों को ही लेने की क्षमता थी। हीं, इससे ज्यादा उम्मीदवार होने की स्थिति में मतदान के लिए बैलट पेपर इस्तेमाल का प्रावधान था।
हमारा बिहार टीम